आईएएस परीक्षा की सफलता में योगदान के भ्रामक दावे के खिलाफ कोचिंग संस्थान पर जुर्माना
18-Aug-2024 10:38 PM 2536
नयी दिल्ली, 18 अगस्त (संवाददाता) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग पर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2022 में अभ्यर्थियों की सफलता में योगदान को लेकर एक भ्रामक विज्ञापन के लिए उस पर 03 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की रविवार को जारी एक विज्ञप्ति के अुनसार इस कोचिंग संस्थान ने अपने इस विजज्ञापन में “यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 200 से अधिक चयन” का दावा किया था। इसी विज्ञापन में यह भी कहा गया था, “हम भारत के नंबर 1 प्रतिष्ठित यूपीएससी/आईएएस कोचिंग संस्थान हैं।” विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए और यह सुनिश्चित करने के वास्ते लिया गया है कि किसी भी वस्तु या सेवा का कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए।...////...
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