आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की याचिका खारिज
07-Nov-2022 10:01 PM 5063
नयी दिल्ली, 07 नवंबर (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2017 में 25 साल से कम उम्र के होने के कारण विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर उसकी अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी वी नागरथ्ना की पीठ ने अब्दुल्ला द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज की। शीर्ष न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए कहा कि 16 दिसंबर 2019 के उच्च न्यायालय के फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं की थी, क्योंकि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी सबूतों और मौखिक सबूतों की जांच की थी।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Youth18 | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^