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आरबीआई ने एचएसबीसी पर ठोका 60.6 लाख का जुर्माना
Zuber Ansari
India
28-Feb-2025 08:45 PM
4421
मुंबई 28 फरवरी (संवाददाता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में आज निजी क्षेत्र के हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएसबीसी) पर 60.60 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि 24 फरवरी 2025 के आदेश के तहत एचएसबीसी पर 66.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एचएसबीसी को ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का पालन न करने, ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को उधारकर्ताओं के असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्टिंग में चूक करने और बचत जमा खातों पर ब्याज दरों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम तथा क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत की गई है।...////...
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