ITR फाइल करना सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए नहीं बल्कि कई और फायदे देता है. आज का दिन बेहद अहम है. अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया तो तुरंत जरूरी डॉक्युमेंट्स इकट्ठा करें, पोर्टल पर लॉगिन करें और फाइलिंग पूरी करें.
अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2025) फाइल नहीं किया है तो ध्यान दें. आज यानी 15 सितंबर 2025 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन (Income Tax Return Filing Last Dtae 2025) है. ये डेडलाइन पहले 31 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था.
अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं और लाखों लोग पोर्टल पर लॉगिन करके अपना रिटर्न भर रहे हैं. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया तो फटाफट कर लें वरना आपको लेट फाइन और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
यूजर्स को हो रही दिक्कतें
हर साल की तरह इस बार भी आखिरी दिनों में ITR पोर्टल पर लोड बढ़ गया है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा या पोर्टल स्लो चल रहा है. यूजर्स लगातार डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन फिलहाल विभाग ने कोई राहत नहीं दी है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि आईटीआर फाइलिंग की डेडलान बढ़ाने वाली खबर सिर्फ एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नही ंहै.
कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए जरूरी?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग ITR फॉर्म रखे हैं.
ITR-1 (सहज) उन लोगों के लिए है जिनकी आय 50 लाख तक है.
ITR-2 उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है और ITR-1 में नहीं आते.
ITR-3 उन लोगों के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है.
ITR-4 छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी आय 50 लाख तक है और कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है.
ITR-V सिर्फ acknowledgement फॉर्म होता है जो फाइलिंग के बाद जनरेट होता है.
ITR कहां और कैसे फाइल करें ?
आपको ऑफिशियल पोर्टल www.incometax.gov.inपर जाकर ही ITR फाइल करना होगा. लॉगिन करके सही फॉर्म चुनें, डिटेल भरें और सबमिट करें. ध्यान रहे कि केवल फाइल करना ही काफी नहीं है, आपको इसे e-verify भी करना होगा. e-verification आप आधार OTP, नेटबैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं.