25-Sep-2023 08:34 PM
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पटना 25 सितंबर (संवाददाता) बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अतिपिछड़ा वर्ग के बाद अब अल्पसंख्यकों युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने की आज घोषणा की, जिसके तहत उद्योग स्थापित करने के लिए इस वर्ग के युवाओं को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सोमवार को यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने राज्य के सभी वर्ग के युवा और युवतियों के बीच उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग, युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी योजना लागू की है। इसी क्रम में राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए आज की बैठक में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम 10 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसमें से 50 प्रतिशत राशि अधिकतम पांच लाख रुपये ऋण एवं 50 प्रतिशत राशि अधिकतम पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में होगा। इस योजना के तहत केवल नए उद्योग लगाने के लिए ही राशि दी जाएगी। यह योजना संकल्प जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अथवा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी में से एक योजना में आवेदन करने की पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों के लक्ष्य का निर्धारण और योजना की समेकित राशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।...////...