बच्चे के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी वृद्ध को 20 वर्षों की कठोर कैद
04-Mar-2023 11:51 PM 7264
पटना 04 मार्च (संवाददाता) बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने एक अबोध बालक के साथ अप्राकृतिक दुराचार के मामले में आज एक 80 वर्षीय वृद्ध को बीस वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र स्थित नगवा गांव निवासी राजबल्लभ पासवान को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़ित के पुनर्वास के लिए तीन लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।...////...
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