01-Dec-2024 10:36 PM
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बेंगलुरु, 01 दिसंबर (संवाददाता) बेंगलुरु पुलिस ने जनतादल (एस) के पूर्व ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के ठेकेदार और उनके पति की कथित तौर पर हत्या की योजना बनाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी विधायक मुनिरत्न नायडू और छह अन्य के खिलाफ एक नई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है।
एफआईआर में ताक-झांक करने, महिला की मर्यादा भंग करने और अन्य अपराधों के आरोप शामिल हैं। शनिवार को दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया जिसमें 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 सी (ताक झांक करना), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 120 बी (आपराधिक साजिश), 149 (गैरकानूनी रूप से एकत्र होना), 384 (जबरन वसूली), 406 (आपराधिक विश्वासघात), और 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) सहित कई धाराएं शामिल हैं।...////...