भारतीय इकाइयों के लिए विदेशों में निवेश के लिए सरलीकृत नियम अधिसूचित
22-Aug-2022 10:18 PM 8734
नयी दिल्ली, 22 अगस्त (संवाददाता) सरकार ने सोमवार को भारतीय इकाइयों द्वारा विदेश में किए जाने वाले निवेश संबंधी विभिन्न लेनदेन की व्यवस्था को सरल बनाने के लिए संशोधित विदेशी निवेश नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया। नए नियमों के तहत ऐसे लेन देन मंजूरी मार्ग के बजाय स्वचालित मार्ग तरीके से किए जा सकेंगे। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से विदेशों में निवेश से संबंधित नियमों को सरल बनाने के लिए एक व्यापक विचार विमर्श के बाद नियमों को संशोधित किया है। इसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2015 में संशोधनों के अनुरूप भारतीय कंपनियों द्वारा देश से बाहर किए जाने वाले निवेश के नियम तैयार किए गए हैं।...////...
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