चंद्रबाबू की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई अवकाश पीठ में स्थानांतरित
19-Oct-2023 07:17 PM 6875
विजयवाड़ा, 19 अक्टूबर (संवाददाता) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई गुरुवार को अवकाश पीठ को स्थानांतरित कर दी। श्री नायडू के वकीलों ने अदालत के समक्ष दलील दी कि तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह 09 सितंबर से केंद्रीय जेल, राजमुंदरी में बंद हैं और मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। वकीलों ने अदालत से अपील की कि पूर्व मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास मामले में अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। न्यायालय ने दशहरा की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए श्री नायडू की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई अवकाशकालीन पीठ में स्थानांतरित कर दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने श्री नायडू को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उनके वकील हरीश साल्वे के इसी तरह के अनुरोध को उच्चतम न्यायालय की पीठ ने खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति ने आईए याचिका की सुनवाई भी अवकाश पीठ में स्थानांतरित कर दी। उच्च न्यायालय ने राजमुंदरी केंद्रीय जेल अधिकारियों को श्री नायडू की स्वास्थ्य रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया।...////...
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