कंगना रनाैत के खिलाफ धनबाद कोर्ट में शिकायत दर्ज
18-Nov-2021 11:19 AM 7637
धनबाद। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अभिनेत्री कंगना रनाैत के खिलाफ धनबाद कोर्ट में शिकायत की गई है। यह शिकायतवाद पांडरपाला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता इजहार अहमद उर्फ बिहारी की तरफ से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत देशद्रोही व भारत को नीचा दिखाने वाला बयान दिया है। इजहार ने अदालत से निवेदन किया है कि अदालत धनबाद थाना को कंगना रनौत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे। इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर शिकायतवाद के मुताबिक 12 नवंबर 2021 को इजहार दिन के 12:00 बजे रणधीर वर्मा चौक के समीप खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा था। जिसमें उसने कंगना रनौत द्वारा दिए गए भारत विरोधी बयान को पढ़ा। जिससे उसे काफी आघात लगा। इजहार ने आरोप लगाया है कि कंगना ने अपने बयान में कहा था कि 1947 में जो भारत देश को आजादी मिली थी वह भीख से मिली थी, असली आजादी साल 2014 में मिली थी जब मोदी जी की सरकार बनी। इजहार ने आरोप लगाया है कि ऐसा विवादित बयान देकर कंगना ने भारत को बदनाम किया है। दूसरे देशों में भारत का मजाक उड़ाया है , नीचा दिखाया है। भारत की आजादी में कितने माताओं ने अपने पुत्रों को खोया है। कितने ने बलिदान दिया है। सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह ,सुभाष चंद्र बोस ,मौलाना अब्दुल कलाम, रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहूति दी। वरूण गांधी ने भी कंगना के बयान का किया विरोध इजहार ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता वरुण गांधी ने भी कंगना के इस बयान की आलोचना की है। बावजूद इसके कंगना ने देशद्रोह का काम किया और भारत को बदनाम करने का दुस्साहस किया है। इजहार ने आरोप लगाया है कि टीवी चैनल में भी कंगना के बयान को देख कर उसे काफी आघात पहुंचा, जिसके बाद उसने 13 नवंबर 21 को धनबाद थाने में कंगना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रार्थना की। धनबाद थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसकी शिकायत एसएसपी धनबाद से की। परंतु एफआइआर दर्ज नहीं की गई। विवश होकर उसने अदालत में मुकदमा दायर किया है। इजहार ने अदालत से निवेदन किया है कि अदालत धनबाद थाना को कंगना रनौत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे। kangana ranat dhanbad court..///..complaint-filed-against-kangana-ranat-in-dhanbad-court-328912
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