मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर हुआ सेवानिवृत्त कुलसचिव की पेंशन का निर्धारण
29-Oct-2021 05:35 PM 8475
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सेवानिवृत्त कुल सचिव डा. परीक्षित सिंह की पेंशन का निर्धारण कर दिया गया है। आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. द्वारा आयोग को इस आशय को प्रतिवेदन दे दिया गया है। आवेदक की मांग का अंतिम निराकरण हो जाने पर अब यह मामला आयोग में समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आकृति इकोसिटी, बाबड़िया कला, रोहित नगर, भोपाल शहर निवासी आवेदक डा. परीक्षित सिंह ने 27 जुलाई 2021 को आयोग में आवेदन लगाया कि उनके सेवानिवृत्त होने के तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। आवेदन मिलने के पश्चात् आयोग द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को समुचित कार्यवाही के लिए लिखा गया। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 22 अक्टूबर 2021 को आयेाग को अवगत कराया गया कि सेवानिवृत्त कुलसचिव डा. परीक्षित सिंह के पेंशन प्रकरण में उनकी पात्रता अनुसार पेंशन निर्धारण कर दिया गया है। संबंधित के पेंशन प्रकरण में पेंशन/उपादान भुगतान के आदेश नियमानुसार पृथक से जारी कर दिये जायेंगे। mp human rights..///..determination-of-pension-of-retired-registrar-after-matter-came-to-madhya-pradesh-human-rights-commission-325637
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