दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
06-Nov-2023 07:57 PM 4691
फिरोजाबाद 06 नवंबर (संवाददाता) उत्तरप्रदेश में फिरोजाबाद के अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एस सी एस सी एक्ट न्यायालय ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म आरोपी को दोषी साबित होने के बाद सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र निवासी एक दलित युवक के घर प्रेमवीर यादव पुत्र जगदीश यादव का आना-जाना था। वह आकलाबाद हसनपुर हलपुरा के रहने वाला है। वह आर ओ की बोतल सप्लाई करता था।पीड़ित अपने पारिजनों के साथ 18 सितंबर 2018 को कहीं गया था। उसकी 18 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान प्रेमवीर यादव वहां आ गया।वह अपनी भाभी से मिलाने के बहाने उसे ले गया।हलपुरा स्थित एक नल कूप पर ले जाकर उसने युवती के साथ रेप किया। बाद में उसे बाइक पर बिठाकर मोटरसाइकिल से उसके घर के पीछे वाली गली में छोड़कर चला गया।युवती ने घर आकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। उसके पिता ने थाने पहुंचकर प्रेमवीर यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।...////...
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