विदेश
देश
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
खेल
व्यापार
ARCHIVE
एनजीटी के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य: उच्च न्यायालय
Zuber Ansari
India
24-Aug-2023 11:03 PM
5780
प्रयागराज 24 अगस्त (संवाददाता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन के मामले में निर्धारित किया गया है कि न्यायिक समीक्षा की हाईकोर्ट के शक्ति को एनजीटी अधिनियम की धारा 22 द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने मैसर्स होटल द ग्रैंड तुलसी और 15 अन्य के मामले में दिया है। कोर्ट ने कहा कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भूजल प्रबंधन और विकास विनिमय और नियंत्रण के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया। 1999 में उद्योगों और परियोजनाओं द्वारा भूजल निकासी विनिमय के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस मामले में गाजियाबाद के कई होटलों द्वारा अवैध रूप से भूजल निकाले जाने को लेकर एनजीटी में अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि क्षेत्र के अधिकांश होटन नगर निगम अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भूजल का उपयोग कर रहे हैं। एनजीटी ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होटलों में कमरों की संख्या के आधार पर अंतरिम पर्यावरण मुआवजा लगाने का निर्देश दिया। होटल संचालकों (याचियों) ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि उन्हें सुने बिना भारी मुआवजे का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। याचियों ने उसे रद्द करने की मांग की थी। मामले में याचिका की पोषणीयता पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी, जो ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रावधान करती है। याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। एनजीटी की धारा 22 के अस्तित्व के बावजूद न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रभावित नहीं है। हाईकोर्ट 226 के तहत कानून के अनुसार और मामले के तथ्यों के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।...////...
«
दूसरी शादी करने के आरोपी सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द
उत्तर प्रदेश
»
प्रो वंदना सिंह बनी पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति
POST CATEGORY
देश
सम्पादकीय
विदेश
राजनीति
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
खेल खिलाड़ी
व्यापार
राज्य
टीवी फिल्मी
वुमन स्पेशल
युथ PLUS
पर्यटन
टाण्डा
कार्टून
हेल्थ
भोपाल
इन्दौर
जबलपुर
ग्वालियर
रायपुर
बिलासपुर
क्रिकेट
फुटबॉल
टेनिस
हाकी
अन्य खेल
मूवी रिव्यू
टीवी गॉसिप
हालीवुड
बॉलीवुड
शेयर बाज़ार
अजब-गजब
लखनऊ
इलाहबाद
गौरखपुर
बनारस - अयोध्या
आगरा-मथुरा-गाजियाबाद
जयपुर
जोधपुर
उदयपुर
कोटा
अजमेर
निवाड़ी
दतिया
नरसिंहपुर
दमोह
सिंगरौली
डिंडोरी
धार
देवास
बालाघाट
मन्दसौर
टीकमगढ़
हरदा
रीवा
भिण्ड
रायसेन
झाबुआ
होशंगाबाद
मुरैना
शिवपुरी
खण्डवा
श्योपुर
पन्ना
बैतूल
रतलाम
सतना
खरगौन
सीहोर
उज्जैन
शाजापुर
छिन्दवाड़ा
अनुपपुर
नीमच
सिवनी
कटनी
आगर-मालवा
शहडोल
सागर
मण्डला
गुना
अलिराजपुर
उमरिया
बुरहानपुर
राजगढ़
अशोकनगर
बड़वानी
सीधी
छतरपुर
विदिशा
© 2025 - All Rights Reserved -
Youth18
|
Hosted by SysNano Infotech
|
Version Yellow Loop 24.12.01
|
Structured Data Test
|
^
^
×
ASPX:
POST
ALIAS:
enajeetee-ke-aadeshon-ke-khilaaph-rit-yaachika-sunavaaee-yogy-uchch-nyaayaalaya
FZF:
FZF
URL:
https://www.youth18.com/enajeetee-ke-aadeshon-ke-khilaaph-rit-yaachika-sunavaaee-yogy-uchch-nyaayaalaya
PAGETOP:
ERROR: