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ज्ञानवापी मामलेे में पक्षकार बनने की अर्जियां अदालत ने खारिज की
Zuber Ansari
India
17-Oct-2022 10:30 PM
3323
वाराणसी, 17 अक्टूबर (संवाददाता) उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना करने के मामले में पक्षकार बनने के लिये दायर की गयी अर्जियां अदालत ने खारिज कर दी हैं। जिला न्यायालय ने इस मामले में तीसरे पक्षकार के रूप में शामिल करने की मांग करने वाली सात अर्जियां सोमवार को खारिज कर दीं। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इन अर्जियों का निस्तारण करते हुए कहा कि इस मुकदमे में तीसरे पक्षकारों को शामिल करने से मामले का न्यायपूर्ण निस्तारण करने मेें कोई मदद नहीं मिलेगी। ये सभी अर्जियां सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 01 नियम 10 के तहत जिला जज की अदालत में दायर की गयी थीं। अदालत ने इन अर्जियों को खारिज कर मूल मुकदमे की सुनवाई जारी रखते हुए अगली तारीख 21 अक्टूबर तय की है। सीपीसी के आदेश 01 नियम 10 के तहत 17 अर्जियां दाखिल की गयी थीं। इनमें से सात अर्जियां खारिज कर दी गयीं। शेष अर्जियों पर अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। इन पर अदालत 21 अक्टूबर को आदेश पारित करेगी। हिंदू पक्ष के वकील मान बहादुर सिंह, शिवम गौर और अनुपम द्विवेदी ने सीपीसी के आदेश 01 नियम 10 के तहत दायर अर्जियों का विरोध किया था। गौरतलब है कि जिला जज ने गत 14 अक्टूबर को मस्जिद परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों की कार्बन डेटिंग कराने की वादी पक्ष की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था।...////...
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