गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया , 11 दोषियों को रिहा करने फैसला उचित
17-Oct-2022 10:37 PM 4587
नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (संवाददाता) वर्ष 2002 के गोधरा दंगों के दौरान 14 लोगों की हत्या और एक गर्भवती महिला का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट देकर जेल से रिहा करने की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं का जवाब देते हुए गुजरात सरकार ने उसे 'गलत' और 'तथ्यहीन' करार दिया है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर जवाब गुजरात सरकार ने कहा है कि छूट को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं। राज्य को कानून के तहत केंद्र सरकार से मंजूरी लेने के बाद दोषियों को समय से पहले रिहाई करने के मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। नियमों के तहत ही सभी दोषियों को सजा में छूट देकर रिहा किया गया था।...////...
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