हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, नियमितीकरण से पूर्व की सेवा से पेंशन का लाभ दें
20-Aug-2024 08:38 PM 7505
नैनीताल, 20 अगस्त (संवाददाता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जारी अपने महत्वपूर्ण निर्णय में विनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को राहत देते हुए विनियमितीकरण से पूर्व की सेवा को पेंशन और अन्य देयकों के प्रयोजनों के लिये जोड़ने को कहा है। यानी उन्हें पिछली सेवा से पेंशन और अन्य देयकों का लाभ देने को कहा है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन कर्मी लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही सरकार की मनमानी पर भी इससे रोक लग सकेगी।...////...
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