हाईकोर्ट ने केटीआर की याचिका रद्द करने पर फैसला सुरक्षित रखा
31-Dec-2024 07:32 PM 7834
हैदराबाद, 31 दिसंबर (संवाददाता) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फॉर्मूला ई-रेस मामले में पूर्व नगर प्रशासन मंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) द्वारा दायर रद्द याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी फैसला सुनाए जाने तक बढ़ा दिया। उच्च न्यायालय ने पहले अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे 31 दिसंबर, 2024 तक केटीआर को गिरफ्तार न करें, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को अपनी जांच आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी। एसीबी ने 19 दिसंबर को केटीआर के खिलाफ 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस आयोजित करने में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का मामला दर्ज किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) और 13(2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 120(बी) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी। बहस के दौरान श्री रामा राव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मामले में धन के दुरुपयोग का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग करने का कोई उदाहरण नहीं है और केटीआर को एक रुपये का भी लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एसीबी द्वारा नौ दिसंबर को जिन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, वे भी लागू नहीं थे। श्री दवे ने कहा कि मामला एक साल बाद दर्ज किया गया जैसे कि बाद में सोचा गया हो। पूर्व मंत्री के वकील ने कहा कि मामला राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। एसीबी ने फॉर्मूला ई रेस मामले में केटीआर, जो पूर्व नगर प्रशासन मंत्री थे, को आरोपी -1 के रूप में नामित किया है, तत्कालीन नगर प्रशासन विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार को आरोपी-2, और पूर्व हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी को आरोपी-3 बनाया है। मुख्य सचिव ने एसीबी को औपचारिक पत्र लिखा था जिसके बाद जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया था। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने पहले केटीआर और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। आरोप है कि एचएमडीए ने राज्य सरकार की मंजूरी के बिना एक निजी फर्म को 54.88 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए। सरकार का तर्क है कि इस स्थानांतरण से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों का उल्लंघन हुआ है। गौरतलब है कि अरविंद कुमार के तबादले के बाद आईएएस अधिकारी दाना किशोर, जिन्होंने नगर प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था, ने दिसंबर 2024 में एसीबी में औपचारिक शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, 25 अक्टूबर, 2022 को फॉर्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड (एफईओ), यूके कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग, और ऐस नेक्स्ट जेन प्राइवेट लिमिटेड (प्रायोजक) के बीच हैदराबाद में सीज़न 9 से 12 के लिए फॉर्मूला ई रेस आयोजित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।...////...
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