हाईकोर्ट ने सरकार व क्रेशरो को कंसा शिंकजा, किया जवाब-तलब
02-Dec-2023 06:56 PM 8726
शिमला, 02 दिसंबर (संवाददाता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार और क्रशरों को नोटिस जारी करने पर जवाब मांगा है। राज्य के सोलन जिले के नालागढ़ में कथित कायदे कानून को ताक पर रख कर स्टोन क्रशर चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हंदूर पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित 13 स्टोन क्रशरों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से मामले की अगली सुनवाई तक जवाब दायर करने के आदेश दिए। कोर्ट ने जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी सोलन के सचिव को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए। मामले पर सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।...////...
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