हर की पैड़ी में खाली करायी भूमि पर नहीं होगा कोई निर्माण,हाईकोर्ट की रोक
03-Nov-2023 09:06 PM 8018
नैनीताल, 03 नवंबर (संवाददाता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थ नगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से हर की पैड़ी पर अतिक्रमण हटाने के बाद किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। इस मामले को हरिद्वार निवासी गोपाल कृष्ण पटवार की ओर से चुनौती दी गयी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई।...////...
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