हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास
17-Feb-2024 06:56 PM 9406
झुंझुनू, 17 फरवरी (संवाददाता) राजस्थान के झुंझुनू में सेशन न्यायालय के न्यायाधीश देवेन्द्र दीक्षित ने एक युवक की हत्या के मामले में दोषी मानते हुये शनिवार को चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। प्रकरण के अनुसार 16 अक्टूबर 2020 को ढाणी बुरास काटलीपुरा तन पचलंगी निवासी लीलाधर ने उदयपुरवाटी थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके पुत्र किशनलाल के साथ प्रकाश सैनी, उसकी पत्नी धनी देवी और अन्य ने बुरी तरह मारपीट की जिससे उसको अस्पताल में ले गये जहां चिकित्सको ने मृत घोषित कर दिया।...////...
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