विदेश
देश
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
खेल
व्यापार
ARCHIVE
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया झटका, शिक्षा विभाग में 27% ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक
Zuber Ansari
India
18-Nov-2021 04:40 PM
5402
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 14% ओबीसी आरक्षण दिया जाए। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 14% ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगाई थी। इसके बाद भी राज्य सरकार ने उच्च-माध्यमिक शिक्षक पदों के चयन में 27% ओबीसी आरक्षण तथा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया है। इसके खिलाफ राजस्थान निवासी याचिकाकर्ता प्रवल प्रताप सिंह सहित 11 अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि जब हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा रखी है तो राज्य सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की नियुक्तियों में आरक्षण कैसे दे सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला देते हुए सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने जिन प्रकरणों में रोक लगाई है, उनके अलावा अन्य विभागों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है। इस सर्कुलर के आधार पर लोक शिक्षण आयुक्त ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी ने दलील दी कि इंदिरा साहनी केस व मराठा आरक्षण संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण 27% तथा ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% लागू करने से कुल आरक्षण 73% हो जाएगा। इतना अधिक जातिगत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ओबीसी आरक्षण पर अंतिम सुनवाई 6 दिसंबर को राज्य सरकार के 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में आधा दर्जन से अधिक याचिकाएं दाखिल हुई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा चुका है। राज्य सरकार ने रोक हटाने का आवेदन लगाया था, पर उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही अंतिम सुनवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी। High court education department..///..high-court-gave-a-blow-to-the-government-ban-on-27-obc-reservation-in-education-department-328982
«
टंट्या मामा की शहादत से देश भक्ति और गरीबों की सेवा की प्रेरणा मिलेगी : मुख्यमंत्री चौहान
भोपाल
मध्य प्रदेश
»
जूते सिर पर रखो, गौमूत्र पियो फिर समाज में आओ
POST CATEGORY
देश
सम्पादकीय
विदेश
राजनीति
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
खेल खिलाड़ी
व्यापार
राज्य
टीवी फिल्मी
वुमन स्पेशल
युथ PLUS
पर्यटन
टाण्डा
कार्टून
हेल्थ
भोपाल
इन्दौर
जबलपुर
ग्वालियर
रायपुर
बिलासपुर
क्रिकेट
फुटबॉल
टेनिस
हाकी
अन्य खेल
मूवी रिव्यू
टीवी गॉसिप
हालीवुड
बॉलीवुड
शेयर बाज़ार
अजब-गजब
लखनऊ
इलाहबाद
गौरखपुर
बनारस - अयोध्या
आगरा-मथुरा-गाजियाबाद
जयपुर
जोधपुर
उदयपुर
कोटा
अजमेर
निवाड़ी
दतिया
नरसिंहपुर
दमोह
सिंगरौली
डिंडोरी
धार
देवास
बालाघाट
मन्दसौर
टीकमगढ़
हरदा
रीवा
भिण्ड
रायसेन
झाबुआ
होशंगाबाद
मुरैना
शिवपुरी
खण्डवा
श्योपुर
पन्ना
बैतूल
रतलाम
सतना
खरगौन
सीहोर
उज्जैन
शाजापुर
छिन्दवाड़ा
अनुपपुर
नीमच
सिवनी
कटनी
आगर-मालवा
शहडोल
सागर
मण्डला
गुना
अलिराजपुर
उमरिया
बुरहानपुर
राजगढ़
अशोकनगर
बड़वानी
सीधी
छतरपुर
विदिशा
© 2025 - All Rights Reserved -
Youth18
|
Hosted by SysNano Infotech
|
Version Yellow Loop 24.12.01
|
Structured Data Test
|
^
^
×
ASPX:
POST
ALIAS:
high-court-gave-a-blow-to-the-government-ban-on-27-obc-reservation-in-education-department
FZF:
FZF
URL:
https://www.youth18.com/high-court-gave-a-blow-to-the-government-ban-on-27-obc-reservation-in-education-department
PAGETOP:
ERROR: