हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला सराहनीय : सुशील
16-Mar-2022 09:48 PM 6683
पटना 16 मार्च (AGENCY) बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि ड्रेस कोड वाले शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के हिजाब पहनने के बजाय संस्थान के नियमों का पालन करने के मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ का निर्णय स्वागत योग्य है। श्री मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड वाले शिक्षा संस्थानों से बाहर कहीं भी किसी के धार्मिक पहनावे पर कोई रोक नहीं है। भाजपा सांसद ने कहा कि हिजाब से पहले भारत की धर्मनिरपेक्ष न्यायपालिका ने फौरी तीन तलाक और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के मुद्दे पर भी जो ऐतिहासिक फैसले सुनाये, वे मानवीय और प्रगतिशील थे। इन सभी फैसलों में इस्लाम की मूल भावना की रक्षा की गई। उन्होंने कहा कि अब उच्च न्यायालय के फैसले को कुबूल कर सभी वर्गों की छात्राएं यदि अपना सारा ध्यान पढाई पर लगाएं तो कर्नाटक और पूरे देश में अच्छा संदेश जाएगा । श्री मोदी ने कहा कि हिजाब प्रकरण पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय को जिन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, उनकी असली मंशा इस मुद्दे पर तनाव बनाये रख कर भारत की छवि असहिष्णु देश की बनाने की है। उन्हें इस्लाम की मूल भावना और मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल बनाने से कोई वास्ता नहीं है।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Youth18 | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^