विदेश
देश
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
खेल
व्यापार
ARCHIVE
जहांगीरपुरी हिंसा: न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
Zuber Ansari
India
14-May-2022 11:53 PM
8318
नयी दिल्ली, 14 मई (AGENCY) दिल्ली की एक अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान इस्तेमाल की गई पिस्तौल की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें एक नागरिक और आठ पुलिस कर्मियों सहित नौ लोग घायल हुए थे। पुलिस ने जांच के दौरान 19 अप्रैल को गुलफाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया था और उसके पास से एक देशी पिस्टल भी बरामद की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर हैं।...////...
«
मुंडका हादसे पर मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान
देश
»
मुंडका हादसाः मृतकों की पहचान एक सप्ताह में होने की उम्मीद
POST CATEGORY
देश
सम्पादकीय
विदेश
राजनीति
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
खेल खिलाड़ी
व्यापार
राज्य
टीवी फिल्मी
वुमन स्पेशल
युथ PLUS
पर्यटन
टाण्डा
कार्टून
हेल्थ
भोपाल
इन्दौर
जबलपुर
ग्वालियर
रायपुर
बिलासपुर
क्रिकेट
फुटबॉल
टेनिस
हाकी
अन्य खेल
मूवी रिव्यू
टीवी गॉसिप
हालीवुड
बॉलीवुड
शेयर बाज़ार
अजब-गजब
लखनऊ
इलाहबाद
गौरखपुर
बनारस - अयोध्या
आगरा-मथुरा-गाजियाबाद
जयपुर
जोधपुर
उदयपुर
कोटा
अजमेर
निवाड़ी
दतिया
नरसिंहपुर
दमोह
सिंगरौली
डिंडोरी
धार
देवास
बालाघाट
मन्दसौर
टीकमगढ़
हरदा
रीवा
भिण्ड
रायसेन
झाबुआ
होशंगाबाद
मुरैना
शिवपुरी
खण्डवा
श्योपुर
पन्ना
बैतूल
रतलाम
सतना
खरगौन
सीहोर
उज्जैन
शाजापुर
छिन्दवाड़ा
अनुपपुर
नीमच
सिवनी
कटनी
आगर-मालवा
शहडोल
सागर
मण्डला
गुना
अलिराजपुर
उमरिया
बुरहानपुर
राजगढ़
अशोकनगर
बड़वानी
सीधी
छतरपुर
विदिशा
© 2025 - All Rights Reserved -
Youth18
|
Hosted by SysNano Infotech
|
Version Yellow Loop 24.12.01
|
Structured Data Test
|
^
^
×
ASPX:
POST
ALIAS:
jahaangeerapuree-hinsa-nyaayaalay-ne-aaropee-ko-jamaanat-dene-se-kiya-inakaara
FZF:
FZF
URL:
https://www.youth18.com/jahaangeerapuree-hinsa-nyaayaalay-ne-aaropee-ko-jamaanat-dene-se-kiya-inakaara
PAGETOP:
ERROR: