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कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता की संपत्ति जब्त करने की याचिका खारिज की
Zuber Ansari
India
13-Jan-2025 09:54 PM
3355
बेंगलुरु, 13 जनवरी (संवाददाता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारियों की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें 2004 में उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले के संबंध में जब्त संपत्तियों को वापस दिलाने की मांग की गयी थी। न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने जे दीपक और जे दीपा की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत की ओर से जारी जब्ती आदेश वैध है, क्योंकि इसे उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि निचनर अदालत की ओर से सुश्री जयललिता को दी गई सजा को उच्च न्यायालय ने पलट दिया था और बाद में, दिसंबर 2016 में उनके निधन के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें दोषी नहीं माना जाना चाहिए और उनकी जब्त की गयी संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जानी चाहिए।...////...
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