08-Apr-2022 11:01 PM
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अलवर 08 अप्रेल (AGENCY) राजस्थान में करौली जिले में हुए साम्प्रदायिक विवाद के अलवर जिले में कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिये आज धारा 144 लागू की गई।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर एन.एम. पहाडिय़ा ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलवर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंध लागू किये गये हैं। उक्त प्रतिबन्ध से रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, तथा विधालय एवं महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों, विवाह समारोह, अत्येष्टि कार्यकमों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जावेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त आदेश आठ अप्रैल मध्यरात्रि से लागू होकर छह मई मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेंगे।...////...