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कठेरिया की दो साल की सजा निलंबित, 20 हजार का जुर्माना
Zuber Ansari
India
07-Aug-2023 05:30 PM
8745
आगरा, 07 अगस्त (संवाददाता) उत्तर प्रदेश में आगरा की जिला अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया की दो दिन पूर्व विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को सोमवार को निलंबित कर दिया है और उन पर 20 हजार रूपये जुर्माना लगाते हुये सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर मुकर्रर की है । जिला न्यायाधीश विवेक संगल ने इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया को राहत दे दी है। आज सुनवाई के दौरान जिला जज ने दो दिन पूर्व विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निलम्बित कर दिया। गौरतलब है कि सांसद रामशंकर कठेरिया को जिले की विशेष एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश अर्जुन ने वर्ष 2011 के बलवा और तोड़फोड़ के मामले में पांच अगस्त को दो साल की सजा और 51 हजार का जुर्माना लगाया था। कठेरिया आगरा से दो बार सांसद रहे हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री और एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वह इटावा के सांसद हैं। विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ कठेरिया ने जिला जज कोर्ट में अपील दायर की। अपील दायर करने के बाद कठेरिया ने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि टोरंट के बिल से परेशान एक महिला सुसाइड करने जा रही थी। उसकी परिस्थिति को देखते हुए उन्होने उसकी मदद की। टोरंट ने बिल ठीक कर दिया था। तब भाजपा विरोधी सरकार थी और राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। यह घटना 16 नवंबर, 2011 की थी। जिला जज द्वारा राहत दिए जाने पर कठेरिया के समर्थकों ने उनके आगरा स्थित आवास पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया।...////...
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