खदानों पर लगाई गई रॉयल्टी की वापसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आदेश सुरक्षित
31-Jul-2024 08:28 PM 6740
नयी दिल्ली, 31 जुलाई (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1989 से खदानों और खनिज युक्त भूमि पर लगाई गई रॉयल्टी राज्यों को वापस किए जाने के सवाल पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा तथा न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला किया।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Youth18 | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^