कोरोना : आश्रितों के मुआवजा संबंधी गाइडलाइन मामले में केंद्र को मोहलत
16-Aug-2021 11:23 PM 8544
नयी दिल्ली, 16 अगस्त (AGENCY) उच्चतम न्यायालय ने कोविड के कारण मारे गये लोगों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के वास्ते सोमवार को केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने यह निर्देश उस वक्त दिया, जब न्यायालय के आदेशानुसार गाइडलाइन तैयार करने के लिए चार सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार द्वारा की गयी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने खंडपीठ को बताया कि दिशानिर्देश बनाने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एएसजी से पूछा कि क्या न्यायालय के आदेश में दिए गए अन्य निर्देशों का पालन किया गया है? इस पर सुश्री भार्टी ने कहा कि वह इस बारे में सरकार से निर्देश लेकर आयेंगी। इसके बाद न्यायालय ने दो सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।...////...
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