कोविड दवाओं पर जीएसटी में छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी
17-Sep-2021 11:30 PM 8611
लखनऊ 17 सितंबर (AGENCY) माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने काेरोना के उपचार में मददगार दवाओं पर दी गयी जीएसटी छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने के साथ ही कैंसर की कुछ दवाओं और कई अन्य उत्पादों एवं वस्तुओं पर जीएसटी दरों में घटबढ़ की गयी है। कोरोना के कारण 18 महीने के बाद पहली हुयी जीएसटी की 45वीं बैठक में ये निर्णय लिये गये। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुयी इस बैठक में गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ ही वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मॉैजूद थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी हिस्सा लिया। कोविड-19 महामारी के बाद आमने-सामने बैठकर हुई यह परिषद की पहली बैठक थी। इस तरह की आखिरी बैठक 20 महीने पहले 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। उसके बाद से परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो रही थी।। लखनऊ में परिषद की बैठक पहली बार आयोजित की गयी थी। बैठक के बाद श्रीमती सीतारमण ने संवाददताओं को बताया कि काेरोना उपचार में मददगार दवाओं पर दी गयी जीएसटी छूट की अवधि को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गयी है। इसके साथ ही परिषद ने कई और दवाओं को भी इसके दायरे में लाने का निर्णय लिया है और कुछ दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित 2 डीओक्सी डी ग्जूकोज के साथ ही ईटोलिजूम्ब, पोसाबोनाजोल, इंफ्लिक्सींब, बाम्लानिविंब, फैविपैराविर आदि दवाओं पर भी जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत उपचार के लिए 16 करोड़ रुपये मूल्य वाली दवायें जोल्गेंस्मा और विल्टेप्सो को स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है। ये बहुत खास दवाएं हैं जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है। मस्कुलर एट्रॉफी के इलाज में काम आने वाली दवाओं को भी आईजीएसटी में छूट देने का फैसला किया गया है। यह छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली दवाओं पर मिलेगी। कैंसर संबंधी दवाओं जैसे कीट्रूडा पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है। श्री सीतारमण ने कहा कि लीज पर लेने के लिए विमानों के आयात पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। काउंसिल ने साथ ही रेलवे पार्ट और लोकोमोटिव्स पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया है। तेल कंपनियों को डीजल में मिलाने के लिए बायोडीजल की आपूर्ति पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने गुड्स कैरीज के लिए राज्यों द्वारा ली जाने वाली नैशनल परमिट फीस पर जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। जोमैटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों पर जीएसटी लगाने के बारे में उन्होंने कहा कि इन पर कोई नया टैक्स नहीं है।...////...
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