मध्यप्रदेश का वार्षिक बजट बगैर चर्चा के पारित, कांग्रेस ने किया विरोध
21-Mar-2023 08:24 PM 8155
भोपाल, 21 मार्च (संवाददाता) मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2023 24 का वार्षिक बजट और इससे संबंधित विभिन्न विभागों की अनुदान मांगें 'गिलोटिन' (बगैर चर्चा के) का विधिवत प्रस्ताव अनुमोदित होने के बाद पारित करने की औपचारिकता की गयी। इसके साथ ही बजट से संबंधित विनियोग विधेयक भी पारित किया गया, जिसमें लगभग तीन लाख चौदह हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। विनियोग विधेयक पारित करने के बाद चार विधेयक भी बगैर चर्चा के ध्वनिमत से पारित किए गए और इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के प्रस्ताव के उपरांत अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इस तरह बजट सत्र निर्धारित समय से पहले संपन्न हो गया। हालाकि सत्र की एकमात्र बैठक और शेष थी, जो 27 मार्च को निर्धारित थी। वहीं विपक्ष के नेता डॉ गोविंद सिंह ने गिलोटिन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन की घोषणा की। उनकी घोषणा के बाद कांग्रेस के सभी सदस्य बाहर चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री आरिफ अकील सदन में पूरे समय मौजूद रहे। इसके पहले सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद लगभग तीन बजे प्रारंभ हुयी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अध्यक्ष गिरीश गौतम की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि आज बजट सत्र का सैकंड लास्ट डे (अंतिम दूसरा दिन) है। और एक विभाग छोड़ दें, तो सारे के सारे विभाग शेष हैं। इसके साथ ही श्री मिश्रा ने गिलोटिन का प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2023-2024 के बजट पर सामान्य चर्चा के साथ कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव, अनुपूरक बजट एवं कुछ अनुदान मांगों पर दोनों पक्षों के अधिकांश सदस्यों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है। कम समय शेष होने से विभागवार अनुदान की मांगों पर पूर्व निर्धारित अनुसार चर्चा पूर्ण होना संभव नहीं है, जबकि समय-सीमा में विभागों की अनुदान मांगें स्वीकृत होना आवश्यक है। श्री गौतम ने कहा कि इसलिए अनुदानों की मांगों पर अब गिलोटिन होगा। इसका कांग्रेस सदस्यों ने विरोध किया और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा पर कांग्रेस सदस्य बहिर्गमन कर गए। इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वार्षिक बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पेश करते हुए इसे पारित कराने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित कराने की औपचारिकता पूरी की और इस तरह बजट पारित हो गया। इसके बाद मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2023, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों को प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक और ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक भी कुछ ही मिनटों में पारित करने की औपचारिकता पूरी की गयी। कार्यसूची में शामिल विषय पूरे होने के उपरांत अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इसके साथ ही बजट सत्र संपन्न हो गया। सत्र 27 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ प्रारंभ हुआ था। सत्र के दौरान 27 मार्च तक कुल 13 बैठकें प्रस्तावित थीं, जिनमें से 12 बैठके हो चुकी थीं।...////...
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