मंत्रिपरिषद ने खनिज के अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 को दी मंजूरी
09-Feb-2022 07:18 PM 4899
भोपाल, 09 फरवरी (AGENCY) मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की आज यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुयी बैठक में खनिज के अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 को मंजूरी दी गयी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए अहम निर्णयों की यहां जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश खनिज अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत कानूनों को सख्त किए जाने से खनिज के अवैध परिवहन पर रोक की कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने पुलिस जवानों के लिए 23वीं एवं 25वीं वाहिनी, विसबल के भोपाल परिसर में 50 बिस्तरों वाला आधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय बनाने के निर्णय को भी मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची भव्य और दिव्य बहुधातु प्रतिमा, कर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की अधोसंरचना के निर्माण के लिए 2,141.85 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। श्री मिश्रा ने कहा कि कोरोना के कारण मंत्रिपरिषद की बैठक वर्चुअल होती थी, अब ये व्यवस्था समाप्त की जाती है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसे देखते हुए मंत्रिपरिषद ने भोपाल और सीहोर में 2 नए औद्योगिक पार्क बनाने के लिए 59.89 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 1,650 करोड़ रुपए का नया निवेश आने और 2 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।...////...
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