मनी लॉन्ड्रिंग केस: सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री लाल सिंह की जमानत खारिज की, पत्नी, बेटी की जमानत अवधि बढ़ाई
07-Nov-2023 10:42 PM 8224
जम्मू, 07 अक्टूबर (संवाददाता) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में मंगलवार को डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी (डीएसएसपी) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन उनकी पत्नी कांता अंडोत्रा ​​और बेटी डॉ. क्रांति सिंह की जमानत 30 नवंबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश सीबीआई जम्मू बाला ज्योति ने चौधरी लाल सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए और ईडी के लिए विशेष पीपी अश्वनी खजूरिया को सुनने के बाद, जबकि आवेदक के लिए वकील राजेश कोटवाल ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को सुनने और ध्यान में रखते हुए और जांच के चरण में, मेरे विचार से जांच एजेंसी को विश्लेषणात्मक और प्रभावी जांच करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।...////...
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