मतदाता पर्ची के साथ 13 फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के लिए है जरूरी
13-May-2024 12:00 AM 816

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता जब मतदान करने जाएं तो मतदाता सूचना पर्ची के साथ 13 फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूर लेकर जायें। क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन मतदान के लिए एक फोटोयुक्त दस्तावेज जरूरी होगा। श्री राजन ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे।

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