मिर्गी रोग को बीमा दायरे से बाहर करने के मामले में आईआरडीए को नोटिस
27-May-2025 11:04 PM 8580
नयी दिल्ली, 27 मई (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने मिर्गी को स्वास्थ्य बीमा के दायरे से स्थायी रूप से हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को मंगलवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह नोटिस आईआरडीए के 22 जुलाई, 2020 के मास्टर सर्कुलर के मामले में सुनवाई के बाद जारी किया, जिसमें मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से मिर्गी रोग को स्थायी रूप से बाहर करने का आदेश दिया गया है।...////...
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