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नाम में परिवर्तन करना मौलिक अधिकार नहीं: उच्च न्यायालय
Zuber Ansari
India
16-Feb-2025 12:44 AM
3840
प्रयागराज 15 फरवरी (संवाददाता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। यह नियमों के अधीन है जो केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार संचालित होगा। याची द्वारा अपना नाम शाहनवाज से बदल कर मो समीर राव करने की मांग के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने इस निर्णय के साथ एकल पीठ द्वारा नाम परिवर्तन करने को मौलिक अधिकार करार देने वाले निर्णय को रद्द कर दिया है।...////...
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