नए मामले पुराने कानूनों के तहत दाखिल किए जा सकते हैं : हाई कोर्ट
11-Jul-2024 09:26 PM 3965
चंडीगढ़, 11 जुलाई (संवाददाता) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वीरवार को कहा कि नए मामले पुराने कानूनों के तहत दाखिल किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश में कहा कि नए मामले/आवेदन उच्च न्यायालय में नए बने कानूनों के तहत भी या निरस्त किए पुराने कानूनों (भारतीय दंड संहिता, 1860, कानून प्रक्रिया संहिता, 1973 और इंडियन एविडेन्स ऐक्ट, 1872) के तहत भी दाखिल किए जा सकते हैं। रजिस्ट्री इस पर आपत्ति नहीं करेगी।...////...
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