नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा प्रदेश में एक हेक्टेयर से 2.5 हेक्टेयर तथा जल संसाधन विभाग द्वारा 5 हेक्टेयर चक तक कमाण्ड एरिया में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये न्यूनतम चक के निर्धारण के लिये समिति का गठन किया गया था। जल संसाधन विभाग की साधिकार समिति की 75वीं बैठक में विभाग को कृषकों को कृषि कार्य के लिये आवश्यक न्यूनतम चक के निर्धारण के लिये अंतर्विभागीय समिति गठित करने के निर्देश दिये गये थे। इसके पालन के लिये साधिकार समिति की बैठक में अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है।