13-Aug-2022 09:02 PM
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लखनऊ, 13 अगस्त (AGENCY) उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा में एक महिला के साथ अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को विधान सभा का कार पास उनके द्वारा देने के आरोप को गलत बताते हुए नोएडा के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह को 11.5 करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नाेटिस भेजा है।
मौर्य ने शनिवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस आयुक्त ने मामले के तथ्यों की पड़ताल किये बिना ही उनके खिलाफ यह आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नौ अगस्त काे संवाददाता सम्मेलन में पुलिस आयुक्त ने श्रीकांत को विधान सभा का कार पास देने का उनके खिलाफ आरोप लगाया था। उप्र विधान परिषद में समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य मौर्य ने कहा कि यह सरासर गलत है और इससे उनकी एवं उनके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हुयी है। मौर्य ने अपने वकील के माध्यम से शुक्रवार को भेजे नोटिस में नोएडा पुलिस अायुक्त से 15 दिन के भीतर माफी मांगने और हर्जाने की राशि देने को भी कहा है।
मौर्य ने ट्वीट कर कहा, “पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर ने वि.स. पास को लेकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बिना जांच-पड़ताल किये गैर जिम्मेदाराना हरकत कर प्रेस के माध्यम से पूरे देश में मेरी छवि-प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास किया, उसके परिप्रेक्ष्य में मानहानि करने सम्बन्धी कानूनी नोटिस भेजी।”
उन्होंने ट्विटर पर मानहानि के नोटिस की प्रति भी साझा की है। इसमें मौर्य ने सिंह पर नौ अगस्त को नाेएडा में श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी का खुलासा करने के लिये संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उनके खिलाफ गलत आरोप लगाने की बात कही है। इससे उनकी छवि धूमिल होने से हुयी मानहानि के लिये हर्जाने के रूप में 10 करोड़ रुपये, इससे उन्हें हुये मानसिक एवं शारीरिक संताप के लिये एक करोड़ रुपये, परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आने के लिये 50 लाख रुपये और कानूनी प्रक्रिया के खर्च आदि के लिये 50 हजार रुपये देने की मांग की है।...////...