न्यायालय ने सीईसी के खिलाफ अदालत के आदेश नहीं मानने को लेकर दी व्यवस्था
13-Oct-2023 10:35 PM 5535
कोलकाता 13 अक्टूबर (संवाददाता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव को गत आठ जुलाई को कराने को लेकर अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव सिन्हा के खिलाफ व्यवस्था दी और उन्हें 24 नवम्बर को पेश होने का आदेश दिया। देश में चुनाव के इतिहास में यह अभूतपूर्व है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवागननम तथा न्यायाधीश उदय कुमार की खंडपीठ ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। श्री अधिकारी के वकील श्रीजीव चक्रवर्ती ने संवाददाताओं को बताया कि न्यायालय ने श्री सिन्हा को आठ जुलाई को हिंसा मुक्त चुनाव कराने को लेकर केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती को लेकर कथित तौर पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने को लेकर 24 नवंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।...////...
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