ऑनलाइन गेमिंग, कसिनों और हॉर्स रेस पर 28 प्रतिशत जीएसटी, एसयूवी की नयी परिभाषा
11-Jul-2023 08:56 PM 5461
नयी दिल्ली 11 जुलाई (संवाददाता) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने चार वस्तुओं पर जीएसटी को कम करने के साथ ही कैंसर के लिए उपयोगी दवायें एवं खाने की वस्तुओं एवं निजी कंपनियों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया है जबकि कसिनो, हॉर्स रेस के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की 50वीं बैठक के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनकूक्ड और अनफायड्र स्नैक पैलेट्टस पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया गया है। इसी तरह से फिश सॉलूब्ल पेस्ट पर भी जीएसटी को 18 प्रतिशत से पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सज्जात्मक जरी धागे पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरक्त एलडी स्लैग पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से कैंसर की बीमारी में उपयोगी डिनुटुक्सिंब (क्यारजिबा) दवा को व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात करने पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। इसी के साथ दुलर्भ बीमारियों के लिए उपयोगी दवाओं और खाने पीने की वस्तुओं के आयात पर भी आईजीएसटी नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कसिनो, हॉर्स रेस के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। हालॉकि गोवा और सिक्किम ने कसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी का विरोध किया था लेकिन परिषद ने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन की परिभाषा को पुन: परिभाषित किया गया है और अब 1500 सीसी क्षमता से बड़ा इंजन, चार मीटर से अधिक लंबे यात्री वाहन और बगैर भाड़ के 170 मिलीमीटर और इससे अधिक ग्रांउड क्लियरेंस वाले वाहनों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिभार लगेगा। इसमें सभी यूटिलिटी वाहन भी आयेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद आदि जिस पर कानूनी रूप से खुदरा विक्रय मूल्य अंकित करने की जरूरत नहीं पर 31 मार्च 2023 तक जो कर लग रहा था उस पर अब क्षतिपूर्ति कर लगाने का आदेश जारी किया जायेगा। इसके साथ ही आरबीएल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को बैंकों की उस सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है जिसमें उन बैंकों को सोना, चांदी और प्लेटनिम के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी गयी हुयी है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि परिषद ने निजी कंपनियों को उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि परिषद के प्रारंभ में जीएसटी पर बनाये गये एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी के कुछ मामलों को प्रवर्तन निदेशालय को दिये जाने पर आपत्ति की लेकिन उनकी शंकाओं का समाधान किया गया और इसके संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया।...////...
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