पंचायत रिक्त पद निर्वाचन: राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की समय सारिणी
16-Jul-2022 08:53 PM 5071
लखनऊ 16 जुलाई (AGENCY) उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जनपदों में क्षेत्र और जिला पंचायत के खाली पड़े पदों पर निर्वाचन के लिए शनिवार को समय सारिणी जारी की। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश के समस्त जनपदों में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त उन सभी पदों पर निर्वाचन के लिए समय सारिणी जारी की , जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित नहीं हैं। जारी समय सारणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिन और समय 20 जुलाई, 2022 को (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिन व समय 21 जुलाई, 2022 को (पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिन व समय 22 जुलाई, 2022 को (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 03 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिन व समय 22 जुलाई, 2022 को (अपराह्न 03 बजे से कार्य समाप्ति तक), मतदान का दिन व समय 04 अगस्त, 2022 को (प्रातः 07 बजे से अपराह्न 05 बजे तक) एवं मतगणना का दिन व समय 05 अगस्त, 2022 को (प्रातः 08 बजे से कार्य समाप्ति तक) सम्पन्न की जायेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपने जिले के सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे तथा उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए तथा एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजेंगे। क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते के लिए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराया जाएगा और संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधरण को इसकी सूचना दी जाएगी। सार्वजनिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जाएगा। इस उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर हो। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा। इस उप निर्वाचन हेतु जारी समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के संबंध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएंगे।...////...
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