राकांपा नेता फैजल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, सांसदी बहाली का रास्ता साफ
09-Oct-2023 07:53 PM 8754
नयी दिल्ली, 09 अक्टूबर (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता मोहम्मद फैजल को दिवंगत केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद की हत्या करने के प्रयास मामले में सोमवार को अंतरिम राहत देते हुए उनकी संसद सदस्यता बहाली का रास्ता एक बार फिर साफ कर दिया। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने लक्षद्वीप के सांसद फैजल की याचिका पर केरल उच्च न्यायालय के तीन अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने श्री फैजल की याचिका पर केंद्र शासित प्रशासन को नोटिस जारी कर उससे चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सांसद फैजल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत में अपील की थी। उच्च न्यायालय के तीन अक्टूबर के फैसले के मद्देनजर लोकसभा सचिवालय ने दूसरी बार चार अक्टूबर को उन्हें संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया था। इससे पहले लक्ष्यद्वीप के सत्र न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया था। सत्र न्यायालय ने उन्हें 10 साल की कठोर सजा‌ सुनाई थी। सांसद फैजल और तीन अन्य को 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिवंगत केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या करने के प्रयास के लिए 11 जनवरी 2023 को लक्षद्वीप के कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति पर एक-एक लाख रुपये के जुर्माने का फैसला सुनाया था।...////...
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