सौर कुकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी
22-Jun-2024 07:31 PM 3724
नयी दिल्ली 22 जून (संवाददाता) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सौर कुकरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय के साथ ही रेलवे की सेवाओं के साथ ही कई अन्य सेवाओं पर जीएसटी से राहत देने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की यहां हुयी 53वीं बैठक में ये निर्णय लिये गये। बैठक के बाद श्रीमती सीतारमण ने संवादाताओं से कहा कि सभी सौर कुकरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है, जिसका अर्थ है स्टील, लोहा, एल्युमीनियम, चाहे किसी भी उपयोग में हो। उन्हें दूध के डिब्बे कहा जाता है, लेकिन जहाँ भी उनका उपयोग किया जाता है, वही दर लागू होगी, ताकि इससे कोई विवाद उत्पन्न न हो। परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स और पेपर बोर्ड के मामलों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। इससे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया और सिफारिश की कि स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएँ, प्लेटफ़ॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोक रूम सेवाएँ, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा, अंतर-रेलवे आपूर्ति को भी छूट दी जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रों के लिए छात्रावासों को भी छूट दी जा रही है। परिषद ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की है। ये सेवाएँ न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत की जाएगी। इससे फर्जी चालान के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी।...////...
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