शिवानंद तिवारी के खिलाफ मानहानि मामले में निर्णय सुरक्षित
02-Dec-2023 08:03 PM 3503
पटना 02 दिसंबर (संवाददाता) बिहार में सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के खिलाफ दाखिल मानहानि के एक शिकायती मामले में अंतिम बहस की सुनवाई पूरी करने के बाद आज अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया । विशेष न्यायाधीश सारिका बहालिया की अदालत में श्री तिवारी की ओर से बचाव में वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने अंतिम बहस की। बहस में अधिवक्ता एजाज हुसैन और डॉ. संजय ने श्री सिन्हा की मदद की। अंतिम बहस की सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष अदालत ने अपना निर्णय 04 दिसंबर 2023 तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मामला वर्ष 2018 का है। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत एक शिकायती मुकदमा संख्या 3959 सी 2018 जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा की ओर से दाखिल किया गया था। शिकायत पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता श्री झा ने श्री तिवारी के 07 अगस्त 2018 को एक संवाददाता सम्मेलन में दिए गए उस कथित बयान को मानहानि वाला बताया है, जिसमें कथित रूप से श्री तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्री झा के रिश्ते के संबंध में आपत्तिजनक बात कही थी एवं कहा था कि श्री नीतीश कुमार अतिथि गृह में न रुककर संजय झा के घर पर क्यों रुकते हैं। अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए श्री झा समेत सात गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया गया है। वहीं, श्री तिवारी की ओर से बचाव में एक गवाह पेश किया गया है।...////...
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