सिख कृपाण पर ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड अदालत का फैसला प्रशंसनीय: धामी
05-Aug-2023 06:04 PM 3897
अमृतसर, 05 अगस्त (संवाददाता) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सिख ककार (आस्था का प्रतीक) किरपान से संबंधित चल रहे मामले में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड उच्च न्यायालय द्वारा सिखों के पक्ष में दिए गए फैसले का स्वागत किया है। धामी ने शनिवार को कहा कि कृपाण पांच सिख ककारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे अमृतधारी सिख हमेशा अपने शरीर पर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा, “ यह अच्छा है कि क्वींसलैंड अदालत ने ऑस्ट्रेलिया में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित इस मुद्दे को सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप हल करके एक उदाहरण स्थापित किया है। ” इस मामले को मजबूती से आगे बढ़ाने में सिख परिवार और ऑस्ट्रेलिया की सिख संगत के प्रयासों की सराहना करते हुए एसजीपीसी अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि हर देश का सिख समुदाय दुनिया भर में सिखों से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड राज्य सरकार ने एक भेदभावपूर्ण कानून के तहत सिख छात्रों के स्कूल में कृपाण पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया के सिख समुदाय ने अदालत में चुनौती दी थी। इस मामले में, अदालत ने 'नस्लीय भेदभाव अधिनियम' के तहत स्कूल में सिख कृपाण पर प्रतिबंध को असंवैधानिक करार देते हुए इसे पलट दिया है, जिसके साथ ही अब दीक्षांत सिख छात्र अपने धर्म के आचरण के अनुसार कृपाण पहन सकेंगे।...////...
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