10-May-2023 10:15 PM
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इस्लामाबाद, 10 मई (संवाददाता) पाकिस्तान में इस्लामाबाद की सत्र अदालत ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अवैध तरीके से उपहार लेने के तोशखाना मामले में आरोप तय किये हैं।
इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप तय किए।
पूर्व प्रधानमंत्री के वकीलों ने मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया, जिसे खारिज कर दिया गया।
एक वकील ने बताया कि अदालत श्री खान पर आरोप तय करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कार्यवाही का बहिष्कार किया और कमरे से बाहर चले गये। आरोपपत्र को कोर्ट रूम में उन्हें (श्री खान) पढ़कर सुनाया गया।
श्री खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से कहा कि वे इस मामले में कुछ आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन में पहले कभी किसी मामले की सुनवाई नहीं हुई है। जज ने हमारी आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लाने से इनकार कर दिया , तब उन्होंने कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया।
अदालत ने अभियोजन पक्ष को 13 मई को श्री इमरान खान के खिलाफ सबूत पेश करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी।
दूसरी तरफ श्री खान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह निर्दोष है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत कार्यवाही की मांग की थी। मामले में अभियोग लंबे समय से लंबित था क्योंकि पीटीआई प्रमुख अदालत में पेश होने से बचते रहे थे।...////...