29-Jul-2023 03:34 PM
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अगरतला 29 जुलाई (संवाददाता) त्रिपुरा में उनोकोटी जिले के कुमारघाट में गत 28 जून को हुए रथ हादसे में घायल एक और व्यक्ति की शनिवार को मौत हो गई जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।
पुलिस में विशेष मामला दर्ज कराने के बावजूद अभी तक इस दुर्घटना के सिलसिले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अधिकारियों ने कहा,“ मृतक की पहचान रूमा सरकार घोष (35) के रूप में हुई है। वह फेरा रथ के जुलूस के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाई-वोल्टेज बिजली लाइन से टकरा जाने वाले रथ में आग लगने के बाद घायल हुए 20 लोगों में से एक थी। फेरा रथ भगवान जगन्नाथ की वापसी का प्रतीक है। वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती जहां आज उसकी मौत हो गयी।”
इस हादसे में कुल मिलाकर तीन बच्चों और तीन महिलाओं सहित सात लोग जिंदा जल गए। हादसे के कुछ घंटों बाद रूमा की चार साल की बेटी ने अगरतला के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घायलों में रूमा और उनकी नौ साल की बेटी दीया घोष भी शामिल थीं तथा उनकी हालत बिगड़ने के बाद एक हफ्ते पहले उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मृतक के पति गौतम घोष ने ठीक एक महीने पहले कुमारघाट में अपनी सबसे छोटी बेटी का अंतिम संस्कार किया था। उनकी पत्नी और सबसे बड़ी बेटी अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज में गंभीर अवस्था में भर्ती थीं। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि एक महीने बाद गौतम ने दिल्ली के एक श्मशान में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और अपनी बड़ी बेटी के पास अस्पताल पहुंचे।
दो दिन पहले कुमारघाट के 91 मील क्षेत्र की निवासी एक अन्य घायल गृहिणी द्रौपदी मालाकार (32) ने गुवाहाटी के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसी हादसे में उसके छह साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी।
इस बीच विपक्ष के नेता अनिमेष देबबर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच और प्रत्येक मृतक परिवार को 20 लाख रुपये तथा प्रत्येक घायल व्यक्ति को 10 लाख रुपये की तत्काल राहत की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवान दास रथ की योजना और डिजाइन में शामिल थे और उन्होंने प्रशासन की सहमति के बिना अंतिम क्षण में मार्ग भी बदल दिया।
घटना के दो दिन बाद पंचम दास( जिनके भाई रूपक दास (40) और भतीजे रोहन दास (9) पांच अन्य लोगों के साथ सड़क पर जिंदा जल गये थे) ने आयोजक के खिलाफ शिकायत दर्ज की और पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया लेकिन आश्चर्य की बात है कि जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।...////...