'तुच्छ' याचिका से सुप्रीम कोर्ट नाराज, वकील पर लगाया एक लाख रुपये का शुल्क
20-Oct-2023 09:16 PM 7394
नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली एक वकील की याचिका को अदालत का समय बर्बाद करने वाला करार देते हुए इसके शुल्क के तौर पर (वकील को) एक लाख रुपए अदा करने के आदेश के साथ शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि वकील होने के बावजूद याचिकाकर्ता एक 'तुच्छ' याचिका कैसे दायर कर सकता है।...////...
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