उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की जमानत मंजूर
14-Mar-2022 09:32 PM 1607
नयी दिल्ली 14 मार्च (AGENCY) दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत याचिका सोमवार को मंजूर कर ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुश्री इशरत को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अदालत ने मामले में सह आरोपी शरजील इमाम और सलीम खान की जमानत याचिका पर फैसला 22 मार्च तक के लिए टाल दिया। सुश्री इशरत के वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में संलिप्तता को लेकर कोई साक्ष्य नहीं है और अभियोजन पक्ष ने उसे इस मामले में झूठे तौर पर फंसाया है। सुश्री इशरत को फरवरी-2020 में सीएए-एनआरसी के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में कथित संलिप्तता के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।...////...
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