उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवैध बिक्री के मामले में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने के दिये निर्देश
28-Sep-2023 07:03 PM 8913
नैनीताल, 28 सितम्बर (संवाददाता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में भू माफियाओं की ओर से रेलवे, वन और राजस्व भूमि की अवैध रूप से की गयी बिक्री के मामले में याचिकाकर्ता को पूरक शपथ पत्र के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिये कि याचिका में उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में पूरक शपथपत्र के माध्यम से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करे। इस मामले में अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी। हल्द्वानी के हितेश पांडे ने जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि हल्द्वानी की गफूर बस्ती और गौलापार के गौजाजाली में रेलवे, राजस्व और आरक्षित वन भूमि को भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बिक्री की गयी है। पांच सौ रूपये के स्टांप पेपर पर जमीन की खरीद फरोख्त की गयी है। जिन लोगों को भूमि बेची गयी है उनमें अधिकांश उत्तराखंड के अनिवासी हैं जबकि कुछ देश के भी नहीं हैं। याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उसने मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों को इस मामले में शिकायत की।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - Youth18 | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^